हॉर्न बजाने के विवाद से भड़की हिंसा : युवक ने कैची से किया हमला, कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार..


न्यूजवॉल सरगुजा अंबिकापुर :  के मिशन चौक क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां बाइक के तेज हॉर्न को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने धारदार कैची से हमला कर दिया। मामले में कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कैची भी बरामद की गई है।


पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मिशन चौक निवासी आरती रजक ने दिनांक 08 मार्च 2026 को थाना कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 04 मार्च 2026 की शाम आरोपी जय रजक उनके घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर बार-बार एक्सीलेटर और हॉर्न बजाकर तेज आवाज कर रहा था, जिससे घर का छोटा बच्चा बार-बार जाग जा रहा था और परिवार के लोग भी परेशान हो रहे थे।


जब प्रार्थिया के देवर ने आरोपी को ऐसा करने से मना किया, तो आरोपी भड़क गया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। इसी दौरान उसने किसी धारदार वस्तु से हमला कर देवर के कान को घायल कर दिया। बीच-बचाव करने आए अन्य लोगों के साथ भी आरोपी ने मारपीट की।

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पीड़ितों को इलाज के लिए ले जाया गया, तभी मौका पाकर आरोपी जय रजक प्रार्थिया के घर में घुस गया और अकेली पाकर उसे भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इतना ही नहीं, घटना के बाद से आरोपी लगातार पीड़ित परिवार को परेशान कर रहा था। वह कभी अपने घर की छत से गाली-गलौज करता, कभी पीड़िता के घर की छत पर पत्थर फेंकता और कई बार उनके परिचितों के साथ भी मारपीट करने के लिए दौड़ाता था।


प्रार्थिया की शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 153/26 दर्ज करते हुए धारा 296, 351(3), 115(2), 331(6) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी रही। सतत प्रयास के बाद पुलिस ने आरोपी जय रजक (23 वर्ष), पिता बंठू राम रजक, निवासी मिशन चौक केदारपुर,

अंबिकापुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कैची भी बरामद कर ली है।
आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, उप निरीक्षक के.के. यादव, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक सुरजीत कोरी और आरक्षक आनंद गुप्ता की सक्रिय भूमिका रही।


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